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दिल्ली में 3-5 फरवरी और 8 फरवरी को “ड्राई डे” घोषित

दिल्ली: दिल्ली सरकार ने शहर में शराब की दुकानें और शराब परोसने वाले अन्य प्रतिष्ठानों को तीन से 5 फरवरी तक मतदान के दिन और 8 फरवरी को नतीजे घोषित होने के दिन बंद रखने का आदेश दिया है. दिल्ली एक्साइज कमिश्नर द्वारा हाल में जारी एक अधिसूचना में 70 सदस्यीय दिल्ली विधानसभा के लिए मतदान के दिन और मतगणना के दिन विभिन्न आबकारी लाइसेंसों के लिए आबकारी नियम-2010 के तहत "ड्राई डे" घोषित किया गया है. अधिसूचना में कहा गया, यह आदेश दिया जाता है कि 3 फरवरी को शाम 6 बजे से 5 फरवरी को शाम 6 बजे तक और मतगणना के दिन 8 फरवरी को ड्राई डे रहेगा.

एक्साइज कमिश्नर ने जारी की अधिसूचना
एक्साइज कमिश्नर की ओर से हाल ही में एक अधिसूचना जारी की गई, जिसमे दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मतदान के दिन और मतगणना के दिन ड्राई डे घोषित किया गया है. यह आदेश दिया गया है कि 3 फरवरी की शाम 6 बजे से 5 फरवरी की शाम 6 बजे तक और फिर 8 फरवरी को मतगणना के दिन ड्राई डे रहेगा.

ड्राई डे पर नहीं खुलेंगी शराब की दुकानें
दिल्ली में "ड्राई डे" के दौरान कोई शराब की दुकानें नहीं खुलेंगी. इसके साथ ही होटल, रेस्तरां में शराब नहीं परोसे जाएंगे. नोटिफिकेशन में कहा गया है कि शराब बेचने या परोसने वाले क्लबों या किसी भी प्रतिष्ठानों को भी शराब बेचने या परोसने की अनुमति नहीं होगी.

अलग-अलग कैटेगरी के लाइसेंस जारी
इसमें कहा गया है कि गैर-स्वामित्व वाले क्लब, स्टार होटल, रेस्तरां और किसी के द्वारा चलाए जाने वाले होटल, भले ही उन्हें शराब रखने और सप्लाई के लिए अलग-अलग कैटेगरी के लाइसेंस जारी किए गए हों, उन्हें भी शराब परोसने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए.

5 फरवरी को मतदान, 8 को नतीजे
बता दें कि दिल्ली की सभी 70 विधानसभा सीटों पर एक ही चरण में 5 फरवरी को मतदान होने हैं जबकि 8 फरवरी को नतीजे घोषित किए जाएंगे. विधानसभा चुनाव में कुल 699 उम्मीदवार मैदान में हैं. इनमें से 96 महिलाएं अपनी किस्मत आजमा रही हैं. वहीं, सियासी दल जोर-शोर से प्रचार अभियान में जुटे हैं और मतदाताओं को लुभाकर चुनाव जीतने की कोशिश कर रहे हैं.

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